झारखंड: झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में पोलिट ब्यूरो सदस्य और नक्सली नेता एक करोड़ रुपए के इनामी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी को बड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
पिछले वर्ष में सरायकेला खरसावां जिला से गिरफ्तार किए गए इस दंपति ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कार्यवाही के दौरान सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा। अदालत ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राहत देने से इनकार किया है, जिससे उनकी न्यायिक हिरासत जारी रहेगी।
गिरफ्तारियों में प्रशांत बोस, उनकी पत्नी शीला मरांडी और अन्य माओवादियों की गिरफ्तारी देखी गई थी, और पुलिस ने उनके पास से विभिन्न सामग्री बरामद की थी। मामले से जुड़ी एफआईआर सरायकेला के कांड्रा थाने में दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से प्रशांत बोस और उनकी पत्नी न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ आरोपों के संबंध में कानूनी कार्यवाही जारी है।