झारखंड : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में हुए लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति को रद्द करने का मुद्दा सुना। इसका पीछा साल 2019 में हुई थी, जब रिम्स ने इस पद के लिए नियुक्ति की घोषणा की थी। बाद में बढ़ते संदेह और अनियमितता के बावजूद, नियुक्ति हुई और लैब टेक्नीशियन का कार्य शुरू हुआ।
हालांकि, इस मुद्दे को लेकर भुवन कुमार ने याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी और आयोग ने लिखित परीक्षा और अनुभव के अलावा दक्षता को भी नंबरिंग में शामिल किया था, जो उचित नहीं था।
याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायधीश एस एन पाठक ने साल 2022 के जून महीने में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए नियुक्ति को रद्द करने का फैसला सुरक्षित रखा। इसके परिणामस्वरूप, न्यायिक ने नए सिरे से लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है। अधिवक्ता समीर सौरव ने इस मामले में भुवन कुमार की ओर से बहस की।