*धार्मिक मुद्दे पर खींची रेखा
राजस्थान : राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसमें उन्होंने 15 फरवरी से स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के आदेश को मुस्लिम संगठनों की याचिका को खारिज करते हुए नकारात्मक राय दी है। हाईकोर्ट ने यह तर्क दिया है कि मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है, इसलिए उन्हें याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है, कहते हैं “सूर्य नमस्कार एक सर्वांग योग है और इसे धार्मिक क्रिया नहीं माना जाना चाहिए। विश्वभर में कई देशों ने इसे स्वीकार किया है और इसलिए हमें इसे सराहना करनी चाहिए।”
मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ धर्मिक स्वतंत्रता का उल्लंखन करके आयोजन के बहिष्कार की अपील की है, कहते हैं “इस तरह का आदेश धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है और संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंखन है।”
सूर्य नमस्कार के मुद्दे पर जमियत उलेमा-हिन्द ने भी प्रस्ताव पास करके मुस्लिम समुदाय से स्कूलों में सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में हो रहे सूर्य नमस्कार के आयोजन के बहिष्कार की अपील की है।