रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 23 फरवरी को होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका: हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में बताया कि बजट सत्र का आयोजन 23 फरवरी को हो रहा है और इसमें उनका भाग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने याचिका में विधानसभा के कार्यवाही में उनका भाग लेने की अनुमति मांगी थी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी है।
विश्वास मत प्रस्ताव में भी शामिल: पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में शामिल होने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद उन्होंने विशेष सत्र में भाग लिया था।