1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस: टुंडा को टाडा कोर्ट ने बरी किया, दो आतंकवादियों को दोषी ठहराया

राजस्थान : आज अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इस केस में दो अन्य आतंकवादी इरफान और हमीदुद्दीन को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इस मामले में टुंडा सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

केस का संक्षेप : 1993 में हुए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में टुंडा, हमीदुद्दीन, और इरफान को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना को बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी का बदला माना गया था। टुंडा को दस साल पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि इरफान और हमीदुद्दीन को कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

जांच का संप्रेषण : बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के इस मामले में सभी जांच एजेंसियों ने जांच की थी। सीबीआई ने तब करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें टुंडा के साथ और दो आरोपी भी थे, जो दोषी ठहराए गए हैं।

अदालती फैसला : टाडा कोर्ट ने आज टुंडा को मुक्त करते हुए इस केस का एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह केस 2014 से विचाराधीन था, और आज के फैसले के साथ इसमें एक नया मोड़ आया है।

निष्कर्ष : इस फैसले के बाद, सीरियल बम ब्लास्ट केस में टुंडा की बरी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो समाज में बड़ी चर्चा का कारण बनेगी।

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