धान के अवशेष जलाते हुए किसान को पकड़ कर कानूनी कार्रवाई करने के जिलाधिकारी ने दिए आदेश

यमुनानगर, 25 सितम्बर-उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने मंडी का दौरा करते समय सरस्वती नगर की मंडी से रादौर मंडी जाते समय रास्ते में रादौरी गांव के पास खेतों में धान के अवशेष जलाते हुए किसान को पकड़ा और रादौर मंडी में एसएचओ को सौंप कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने इस बारे में पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया को आदेश दिए है कि पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी 112 के माध्यम से खेतों में फाने जलाने वालों पर नजर रखें और उन पर तुरंत कार्रवाई करें।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिला में धान की फसल के बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का पात्र होगा। यह आदेश खरीफ सीजन समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जिला की सीमा के भीतर धान की फसल की कटाई के बाद पराली को न जलाएं क्योंकि धान की फसल के अवशेषों को जलाने से जो वायु प्रदूषण होता है उससे मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना बनी रहती है और आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में जानमाल की हानि भी हो सकती है तथा चारे की भी कमी हो जाती है जबकि उन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ी (चारा) बनाया जा सकता है।

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