नई दिल्ली : कैंसर मरीजों के लिए सरकार ने राहत की खबर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन प्रमुख दवाओं—ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब—की अधिकतम खुदरा कीमत में कमी का आदेश दिया है।
सरकार का यह कदम आवश्यक दवाओं की सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी है, और GST दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह नई दरें 10 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। उत्पादकों को निर्देश दिया गया है कि वे MRP कम करने के साथ-साथ डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को मूल्य परिवर्तन की जानकारी समय पर दें। इस कदम के माध्यम से सरकार ने किफायती दामों पर दवाओं की उपलब्धता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है, जिससे कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।