केजीएफ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन मामले में दर्ज एफआईआर पर शुक्रवार को रोक लगा दी। इन नेताओं के खिलाफ एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसके पास ‘केजीएफ चैप्टर 2’ हिंदी वर्जन के अधिकार हैं।

याद रहे कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ भादंसं की धारा 403, 465, 120 बी और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस मामला दर्ज किया गया था।

कंपनी का कहना है कि उसने हिंदी में केजीएफ-2 के साउंडट्रैक के अधिकार हासिल करने के लिए मेकर्स को बड़ी रकम अदा की थी। उसका आरोप है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए उनकी मंजूरी लिए बिना अपने अभियान वीडियो में इस साउंडट्रैक को इस्तेमाल किया है।

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