बिलकिस बानो गैंगरेप : दो दोषियों ने पैरोल के दौरान महिलाओं से की थी छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किए थे केस

बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दाहोद के एसपी ने 11 में से 10 दोषियों की रिहाई के बारे में पॉजिटिव राय भले ही दी थी, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि दो दोषियों – 58 वर्षीय रमेश चंदना और 57 वर्षीय मितेश भट्ट के खिलाफ कारावास की अवधि के दौरान अपराध दर्ज किए गए थे। मिसाल के तौर पर मितेश पर एक महिला का शील भंग करने के इरादे से उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।

25 मई, 2022 को मितेश की जल्द रिहाई पर अपनी राय देते समय, दाहोद के तत्कालीन एसपी बलराम मीणा ने दाहोद के जिला कलेक्टर हर्षित गोसावी को लिखे पत्र में कहा था कि मितेश के खिलाफ 19 जून, 2020 की एक घटना से संबंधित रंधिकपुर थाने में एक केस दर्ज किया गया था।

पत्र में कहा गया था कि केस धारा 354 (जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, उसका अपमान करने का इरादा रखता है या यह जानने की संभावना है कि वह उसकी शील भंग करेगा), 504 (शांति भंग को भड़काने के इरादे से जानबूझकर किया गया अपमान), 506 (2) (उत्तेजित आपराधिक धमकी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 114 (उकसाना) के तहत दर्ज किया गया था।

पत्र की सूचना के मुताबिक आरोप पत्र दायर किया गया था, मामला अदालत के समक्ष लंबित था और “भविष्य में यह गारंटी देता है कि आरोपी इस मामले में कोर्ट के किसी भी भविष्य के फैसले को बनाए रखने के लिए सहमत है।” मितेश के इस वचन पर भरोसा करते हुए कि वह उस मामले में अदालत के फैसले का पालन करेगा, दाहोद के तत्कालीन एसपी ने समयपूर्व रिहाई के खिलाफ अंतरिम अनापत्ति की राय दी थी।

चंदना के खिलाफ 2015 में जेल अधिनियम 51 (ए), और 51 (बी) के तहत देर से आत्मसमर्पण के लिए एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 7 मार्च, 2022 पत्र में, दाहोद के एसपी हितेश जोयसर ने कहा: “अगर समय से पहले रिहाई दी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।” विशेष रूप से चंदना ने 11 बार छुट्टी ली थी, उन्होंने 2015 में 122 दिनों के देर से आत्मसमर्पण के साथ तीन बार ऐसा और किया था।

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